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खबर का असर : गहलोत सरकार ने वापस लिया शिक्षकों के मुख्यालय पर उपस्थिति होने का आदेश

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों के मुख्यालय पर उपस्थित होने के फैसला वापस ले लिया है. उन्होंने यह जानकारी ट्विट कर दी. ईटीवी भारत ने शिक्षकों की मांग को प्रमुखता से प्रसारित किया था. शिक्षा मंत्री द्वारा निर्देश जारी होने के बाद शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने ईटीवी भारत को धन्यवाद दिया है.

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रेड जोन में रह रहे शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश
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Published : May 10, 2020, 1:51 PM IST

Updated : May 10, 2020, 9:21 PM IST

जयपुर. शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुख्यालय से बाहर रह रहे 54 हजार से ज्यादा शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए थे. शिक्षकों के विरोध और ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा मंत्री ने बाध्यता खत्म की है.

रेड जोन में रह रहे शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रेड जोन के कार्मिकों को मुख्यालय पहुंचने की बाध्यता खत्म करने का आदेश जारी किया है. हालांकि आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रह रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियोंं को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों और कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

  • प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड-19 में नवीन ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों में राहत दी गई है।शिथिलन प्राप्त इन श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को केवल ज़रूरत पड़ने पर लगाया जायेगा। pic.twitter.com/oSt7sgMAt8

    — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) May 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ेंः IPS दिनेश एमएन ने 'लॉकडाउन' से की अपने जेल के दिनों की तुलना

साथ ही विशेष श्रेणियों में शिक्षकों को ड्यूटी से शिथिलता प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में आवागमन के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में रह रहे कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देशित क्षेत्रों से आवागमन के लिए अनुमति या शिथिलता प्राप्त होने तक छूट प्रदान की जाएगी. हालांकि ऐसे शिक्षकों को अपने पीईईओ को फोन पर सबूत के तौर पर लाइव लोकेशन भेजनी होगी.

वहीं निशक्त, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा/परित्यक्ता या एकल महिला, 2 साल से कम आयु की संतान वाली महिला कार्मिक और 2 साल से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाएगा.

जयपुर. शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुख्यालय से बाहर रह रहे 54 हजार से ज्यादा शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए थे. शिक्षकों के विरोध और ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा मंत्री ने बाध्यता खत्म की है.

रेड जोन में रह रहे शिक्षकों के लिए जरूरी निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रेड जोन के कार्मिकों को मुख्यालय पहुंचने की बाध्यता खत्म करने का आदेश जारी किया है. हालांकि आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रह रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियोंं को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों और कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

  • प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड-19 में नवीन ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों में राहत दी गई है।शिथिलन प्राप्त इन श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को केवल ज़रूरत पड़ने पर लगाया जायेगा। pic.twitter.com/oSt7sgMAt8

    — Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) May 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़ेंः IPS दिनेश एमएन ने 'लॉकडाउन' से की अपने जेल के दिनों की तुलना

साथ ही विशेष श्रेणियों में शिक्षकों को ड्यूटी से शिथिलता प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में आवागमन के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में रह रहे कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देशित क्षेत्रों से आवागमन के लिए अनुमति या शिथिलता प्राप्त होने तक छूट प्रदान की जाएगी. हालांकि ऐसे शिक्षकों को अपने पीईईओ को फोन पर सबूत के तौर पर लाइव लोकेशन भेजनी होगी.

वहीं निशक्त, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा/परित्यक्ता या एकल महिला, 2 साल से कम आयु की संतान वाली महिला कार्मिक और 2 साल से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाएगा.

Last Updated : May 10, 2020, 9:21 PM IST
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